संवाददाता _आशीष कु.मुखर्जी (रामगढ़)

रामगढ़। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीप श्री के नेतृत्व में रामगढ़ ब्लॉक से बस स्टैंड तक कोटपा 2003 (COTPA – सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) के तहत छापेमारी की गई। यह कार्रवाई सिविल सर्जन डॉ. महालक्ष्मी प्रसाद और जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉ. तूलिका रानी के निर्देशानुसार की गई।

छापेमारी के दौरान कोटपा की धारा 6A और 4 के उल्लंघन में 11 दुकानदारों से कुल 2000 रुपए का आर्थिक दंड वसूला गया। कई दुकानों से अवैध रूप से लगाए गए तंबाकू से संबंधित बैनर हटवाए गए।

होटल और मॉल परिसरों में धूम्रपान निषेध बोर्ड नहीं मिलने पर जुर्माना लगाया गया। साथ ही संचालकों को प्रारूप बोर्ड प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि वे तुरंत बोर्ड लगाएं। तंबाकू विक्रेताओं को चेतावनी दी गई कि यदि अनिवार्य साइनेज नहीं मिला, तो 200 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।

इस कार्रवाई में तंबाकू नियंत्रण परामर्शी, फूड सेफ्टी कर्मी और रामगढ़ थाना पुलिस की अहम भूमिका रही।

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