गारु से अभय मांझी | Sarhul News

लातेहार: पलामू टाइगर रिज़र्व के बीसी-8 क्षेत्र अंतर्गत टेटूक नदी में अवैध बालू खनन की रिपोर्टिंग करने पहुंचे दो पत्रकारों पर हमला, गाली-गलौज, मोबाइल लूट और धमकी देने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर 03 जुलाई 2025 को बारेसाढ़ थाना में FIR दर्ज की गई है।

क्या है मामला?

झारखंड वार्ता (गारु) के रिपोर्टर निरंजन प्रसाद और एक अन्य न्यूज़ पोर्टल के रिपोर्टर पंकज यादव 2 जुलाई 2025 को दोपहर करीब 1:10 बजे टेटूक नदी पहुंचे थे। दोनों पत्रकार वहां अवैध बालू खनन से संबंधित गतिविधियों को कवर कर रहे थे।

इसी दौरान धनेश्वर यादव नामक व्यक्ति, जो मौके पर मौजूद एक ट्रैक्टर का मालिक बताया गया, ने दोनों पत्रकारों के साथ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी।

मोबाइल छीनकर सबूत मिटाने की कोशिश

हमले के दौरान दोनों पत्रकारों के मोबाइल फोन भी छीन लिए गए

पंकज यादव का फोन थोड़ी देर बाद लौटा दिया गया

जबकि निरंजन प्रसाद का मोबाइल आरोपी ने अपने कब्जे में रखा और बाद में थाना प्रभारी प्रभात कुमार दास को सौंपा गया।

फोन लौटाने से पहले उसमें मौजूद अवैध बालू खनन से संबंधित तस्वीरें डिलीट कर दी गईं, हालांकि पत्रकार ने उन्हें सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया और पुलिस को साक्ष्य के रूप में सौंपा।

FIR दर्ज — गंभीर धाराओं में मुकदमा

पत्रकार निरंजन प्रसाद के आवेदन पर बारेसाढ़ थाना में FIR संख्या 04/25 दर्ज की गई है।
FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्न धाराएं लगाई गई हैं:

126(2): जान से मारने की धमकी

115(2), 117(2): आपराधिक साजिश

351(2), 352: शारीरिक हमला और बल प्रयोग

303(2): डिजिटल साक्ष्य मिटाने का प्रयास

मामले की जांच की जिम्मेदारी ASI धर्मेंद्र कुमार को दी गई है। FIR में यह दर्ज है कि “प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जाए।”

पत्रकार बोले – “यह लोकतंत्र पर हमला है”

पीड़ित पत्रकार निरंजन प्रसाद ने कहा:

“हम सत्य उजागर करने गए थे, लेकिन हमारे साथ हिंसा हुई। हमारा मोबाइल छीना गया और सबूत मिटाने की कोशिश की गई। यह प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है।”

इस घटना को लेकर पत्रकार समुदाय में भारी आक्रोश है और सभी ने मांग की है कि आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी हो।

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